EPFO Complete Portal Guide 2026: UAN Activation, KYC Update, Mark Exit, Passbook & Online PF Claim Process

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (Employees’ Provident Fund Organisation – EPFO) के तहत संगठित क्षेत्र के करोड़ों वेतनभोगी कर्मचारियों और ऑनलाइन फॉर्म भरने वाले सेवा संचालकों (CSC / Cyber Cafe / e-Mitra Centers) के लिए सभी प्रमुख ऑनलाइन सेवाओं का एक संपूर्ण मास्टर पोर्टल गाइड जारी है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन संचालित EPFO ने अपने Unified Member Portal और EPFO Passbook Portal पर अधिकांश सेवाओं को पूर्णतः डिजिटल और आधार-आधारित (Aadhaar OTP Enabled) बना दिया है।

इस विस्तृत मार्गदर्शिका में Know Your UAN, UAN Activation, Forgot Password, Bank & PAN KYC Seeding, Mark Exit Date (नौकरी छोड़ने की तारीख दर्ज करना), PF Passbook & Balance Check, और Online PF Claim (Form 31 Advance, Form 19 Final Settlement, Form 10C Pension & Form 13 Transfer) की संपूर्ण प्रक्रिया विस्तार से समझाई गई है।

Quick Overview

विवरण (Field)आधिकारिक जानकारी (Official Details)
संचालक प्राधिकरणEmployees’ Provident Fund Organisation (EPFO)
नोडल मंत्रालयMinistry of Labour and Employment, Govt. of India
प्रमुख पोर्टलUnified Member Portal & EPFO Passbook Portal
प्रमुख सेवाएंUAN Activation, Password Reset, KYC Update, Mark Exit, Online Claims
अनिवार्य आवश्यकतासक्रिय UAN एवं आधार से लिंक चालू मोबाइल नंबर (Aadhaar OTP)
आवेदन माध्यमपूर्णतः ऑनलाइन (Online Web Portal / UMANG App)
आधिकारिक वेबसाइटepfindia.gov.in

Important Service Highlights & Timelines

सेवा / प्रक्रिया (Service Name)सामान्य समय-सीमा (Standard Processing Time)
UAN एक्टिवेशन एवं पासवर्ड जनरेशनतत्काल (Instant via SMS)
पासबुक पोर्टल पर लॉगिन सक्रियताUAN एक्टिवेशन/पासवर्ड रीसेट के न्यूनतम 6 घंटे बाद
Mark Exit (नौकरी छोड़ने की तारीख)कंपनी छोड़ने के कम से कम 60 दिन (2 माह) बाद उपलब्ध
बैंक व पैन केवाईसी सत्यापन (KYC)नियोक्ता एवं बैंक अप्रूवल के अधीन (3 से 7 कार्यदिवस)
Form 31 (PF Advance) सेटलमेंट3 से 7 कार्यदिवस (Working Days)
Form 19 & 10C (Full & Final Claim)7 से 15 कार्यदिवस
Form 13 (PF Account Transfer)10 से 20 कार्यदिवस (नियोक्ता सत्यापन उपरांत)

1. UAN Status, Know Your UAN & Activation

A. UAN नंबर कैसे पता करें (Know Your UAN)

यदि कर्मचारी के पास अपना 12 अंकों का यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) उपलब्ध नहीं है:

  1. ईपीएफओ के Unified Member Portal (unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface) पर जाएं।
  2. होमपेज पर महत्वपूर्ण लिंक्स में “Know your UAN” पर क्लिक करें।
  3. आधार से लिंक मोबाइल नंबर और स्क्रीन पर दिया गया कैप्चा कोड दर्ज करें।
  4. “Request OTP” पर क्लिक करें और प्राप्त ओटीपी सबमिट करें।
  5. इसके बाद कर्मचारी का नाम (आधार कार्ड के अनुसार), जन्मतिथि, और पहचान विकल्प (Aadhaar / PAN / Member ID) चुनें।
  6. कैप्चा कोड भरकर “Show My UAN” पर क्लिक करें। UAN स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाएगा।

B. UAN एक्टिवेट करने की चरणबद्ध प्रक्रिया (Activate UAN)

नया UAN मिलने पर बिना एक्टिवेशन के कोई भी ऑनलाइन सेवा उपयोग नहीं की जा सकती:

  1. मेंबर पोर्टल के होमपेज पर “Activate UAN” लिंक पर क्लिक करें।
  2. अपना UAN, Aadhaar Number, नाम, जन्मतिथि और आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर दर्ज करें।
  3. घोषणा पत्र (Declaration) पर टिक मार्क लगाएं और “Get Authorization PIN” पर क्लिक करें।
  4. आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर प्राप्त 6 अंकों का OTP दर्ज करके “Validate OTP and Activate UAN” करें।
  5. UAN सफलतापूर्वक एक्टिवेट हो जाएगा और डिफॉल्ट पासवर्ड एसएमएस द्वारा प्राप्त होगा।

2. UAN पासवर्ड रीसेट प्रक्रिया (Forgot Password)

यदि कर्मचारी अपना लॉगिन पासवर्ड भूल चुका है या पासवर्ड एक्सपायर हो गया है:

  1. मेंबर पोर्टल के लॉगिन विंडो में नीचे दिए गए “Forgot Password” विकल्प पर क्लिक करें।
  2. अपना UAN और स्क्रीन कैप्चा दर्ज करके सबमिट करें।
  3. इसके बाद कर्मचारी का नाम, जन्मतिथि और लिंग (Gender) दर्ज करके “Verify” पर क्लिक करें।
  4. पहचान सत्यापन के लिए Aadhaar Number दर्ज करें, कैप्चा भरें और सहमति चेकबॉक्स पर टिक करें।
  5. आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दर्ज करके “Generate OTP” पर क्लिक करें।
  6. प्राप्त OTP को सत्यापित करें। इसके बाद नया पासवर्ड बनाने का विकल्प खुलेगा।
  7. New Password Guidelines: पासवर्ड न्यूनतम 8 और अधिकतम 25 कैरेक्टर का होना चाहिए, जिसमें कम से कम एक Capital Letter, Small Letter, Number और Special Character (@, #, $) शामिल होना अनिवार्य है (उदा. Service@2026).
  8. पासवर्ड दर्ज करके सबमिट करते ही आपका नया पासवर्ड तुरंत सेट हो जाएगा।

3. बैंक, पैन एवं आधार केवाईसी अपडेट (KYC Update & Seeding)

ऑनलाइन पीएफ निकासी के लिए बैंक खाता और पैन कार्ड का ईपीएफओ रिकॉर्ड से लिंक एवं स्वीकृत होना अनिवार्य है:

  1. अपने UAN और पासवर्ड के साथ Unified Member Portal पर लॉगिन करें।
  2. टॉप मेनू बार में “Manage” टैब पर जाएं और “KYC” का चयन करें।
  3. Bank Details जोड़ना: “Bank” पर टिक करें, खाता संख्या और IFSC कोड दर्ज करें। IFSC डालते ही बैंक का नाम और शाखा स्वतः फेच हो जाएगी। ध्यान रहे कि बैंक खाते में नाम की स्पेलिंग पीएफ रिकॉर्ड के अनुरूप होनी चाहिए।
  4. PAN जोड़ना: “PAN” विकल्प पर टिक करें और अपना 10 अंकों का पैन नंबर दर्ज करें।
  5. घोषणा पत्र स्वीकार करके “Save” पर क्लिक करें। आपके आधार लिंक्ड मोबाइल पर OTP आएगा, जिसे दर्ज करके सबमिट करें।

KYC Approval Status समझना:

  • Pending with Employer for Digital Signature: यह स्थिति दर्शाती है कि आपकी कंपनी/नियोक्ता द्वारा डिजिटल सिग्नेचर (DSC/e-Sign) से अप्रूवल बाकी है।
  • Bank Verification Under Process: बैंक के सीबीएस (CBS) सिस्टम से नाम और खाते का मिलान चल रहा है।
  • Currently Active KYC: अप्रूव होने के बाद यह सेक्शन एक्टिव लिस्ट में दिखाई देने लगेगा।

4. पीएफ पासबुक एवं बैलेंस चेक (View / Download Passbook)

पासबुक जांचने के लिए अलग पोर्टल का प्रयोग किया जाता है:

  1. आधिकारिक EPFO Passbook Portal (passbook.epfindia.gov.in) पर जाएं।
  2. अपना UAN, Password और कैप्चा दर्ज करके साइन इन करें। (नोट: UAN एक्टिवेशन या पासवर्ड बदलने के कम से कम 6 घंटे बाद ही पासबुक खुलेगी)।
  3. लॉगिन के पश्चात ड्रॉपडाउन मेनू से संबंधित कंपनी की Member ID चुनें।
  4. स्क्रीन पर तीन प्रमुख विकल्प प्रदर्शित होंगे:
    • View Passbook (Year-Wise): कर्मचारी शेयर (Employee Share), नियोक्ता शेयर (Employer Share) और पेंशन फंड (Pension Contribution) का संपूर्ण वित्तीय ब्योरा देखने हेतु।
    • View Claim Status: पूर्व में किए गए क्लेम (Under Process / Settled / Rejected) की स्थिति जांचने के लिए।
    • Download Passbook: संपूर्ण पासबुक को PDF प्रारूप में डाउनलोड करने हेतु।

5. नौकरी छोड़ने की तारीख ऑनलाइन दर्ज करना (Mark Exit Date by Employee)

फुल एंड फाइनल पीएफ सेटलमेंट (Form 19 व 10C) के लिए नौकरी छोड़ने की तारीख (Date of Exit – DOE) दर्ज होना आवश्यक है। अब कर्मचारी स्वयं यह कार्य कर सकते हैं:

अनिवार्य शर्तें:

  • कंपनी छोड़े हुए कम से कम 60 दिन (2 माह) बीत चुके होने चाहिए।
  • कंपनी द्वारा अंतिम महीने का ईपीएफ अंशदान पोर्टल पर जमा किया जा चुका हो।

ऑनलाइन प्रक्रिया:

  1. मेंबर पोर्टल पर लॉगिन करें और “Manage” टैब में जाकर “Mark Exit” पर क्लिक करें।
  2. ड्रॉपडाउन मेनू से उस कंपनी की Member ID चुनें जिसे आपने छोड़ा है।
  3. Select Date of Exit (DOE): कैलेंडर से सही माह और तारीख का चयन करें।
  4. Select Reason of Exit: सामान्य इस्तीफे के मामलों में “Cessation (Short Service)” चुनें। (सेवानिवृत्ति के लिए Retirement का चयन करें)।
  5. आधार ओटीपी सहमति स्वीकार करें और “Request OTP” पर क्लिक करें।
  6. मोबाइल पर आए OTP को दर्ज करके सबमिट करें। नौकरी छोड़ने की तारीख तत्काल रिकॉर्ड में दर्ज हो जाएगी।

6. ऑनलाइन पीएफ क्लेम प्रक्रिया (Online PF Claims – All Forms)

पोर्टल के जरिए विभिन्न प्रकार के क्लेम करने की विस्तृत गाइड:

  1. मेंबर पोर्टल में लॉगिन करें और “Online Services” मेनू में “Claim (Form-31, 19, 10C & 10D)” पर क्लिक करें।
  2. बैंक सत्यापन के लिए वही बैंक खाता संख्या दर्ज करें जो आपकी एक्टिव केवाईसी में दर्ज है और “Verify” पर क्लिक करें।
  3. Certificate of Undertaking को ‘Yes’ करें और “Proceed for Online Claim” पर क्लिक करें।
  4. “I want to apply for” ड्रॉपडाउन में आवश्यक फॉर्म का चयन करें:

A. Form 31: PF Advance (नौकरी के दौरान आंशिक निकासी)

  • उपयोग: नौकरी में रहते हुए आपात स्थिति, बीमारी, मकान निर्माण, विवाह या उच्च शिक्षा हेतु अग्रिम राशि निकालने के लिए।
  • पात्रता कारण (Advance Paras):
    • Illness (बीमारी): किसी न्यूनतम सेवा की आवश्यकता नहीं, तुरंत उपलब्ध।
    • Marriage (विवाह): कम से कम 7 वर्ष की कुल पीएफ सेवा पूर्ण होने पर।
    • House Construction / Purchase: न्यूनतम 5 वर्ष की सेवा पर।
  • आवश्यकता: आवश्यक राशि, वर्तमान आवासीय पता भरें और बैंक पासबुक के पहले पन्ने की छायाप्रति या बैंक का नाम व मुद्रित नाम युक्त कैंसल्ड चेक (100 KB से 500 KB, JPG/PDF) अपलोड करें।
  • आधार ओटीपी सत्यापित करके फॉर्म सबमिट करें। राशि 3 से 7 दिनों में बैंक खाते में आ जाती है।

B. Form 19: Full & Final Settlement (पीएफ का पूरा पैसा)

  • पात्रता: नौकरी छोड़ दी हो, Date of Exit दर्ज हो, और 2 माह से अधिक समय से बेरोजगार हों।
  • टैक्स बचाव (Form 15G / 15H): यदि कुल सेवा 5 वर्ष से कम है और निकासी राशि ₹50,000/- से अधिक है, तो 10% (या बिना पैन के 34.6%) टीडीएस कटौती से बचने के लिए Form 15G (वरिष्ठ नागरिकों हेतु 15H) की हस्ताक्षरित PDF प्रति अवश्य अपलोड करें।
  • पासबुक/चेक अपलोड कर आधार ओटीपी से सबमिट करें। कर्मचारी और नियोक्ता दोनों का अंशदान ब्याज सहित सीधे बैंक खाते में जमा हो जाता है।

C. Form 10C: Pension Withdrawal Benefit (पेंशन फंड की निकासी)

  • पात्रता: कुल सेवा अवधि 6 महीने से अधिक और 9 वर्ष 6 महीने (10 वर्ष से कम) होनी चाहिए।
  • नियम: यदि कुल सेवा 10 वर्ष पूरी हो जाती है, तो पेंशन की राशि नहीं निकाली जा सकती; उस स्थिति में 58 वर्ष की आयु के बाद मासिक पेंशन पाने हेतु Scheme Certificate जारी होता है।
  • Form 19 के साथ ही Form 10C भरा जाता है जिससे पेंशन अंशदान का एकमुश्त भुगतान प्राप्त हो सके।

D. Form 13: Online PF Transfer (एक कंपनी से दूसरी कंपनी में ट्रांसफर)

पुरानी कंपनी का पीएफ निकालने के बजाय नई कंपनी में ट्रांसफर करना अधिक लाभकारी है:

  1. Online Services -> “One Member – One EPF Account (Transfer Request)” पर जाएं।
  2. अपना व्यक्तिगत विवरण देखें।
  3. अटेस्टेशन विकल्प में Present Employer चुनें (वर्तमान कंपनी से तुरंत अप्रूवल मिलता है)।
  4. पुरानी कंपनी की Member ID या UAN दर्ज करके विवरण प्राप्त करें।
  5. घोषणा पत्र स्वीकार करके आधार OTP से क्लेम सबमिट करें। नियोक्ता के डिजिटल हस्ताक्षर उपरांत फंड स्वतः ट्रांसफर हो जाता है।

Mandatory Documents Checklist

ऑनलाइन कार्य एवं क्लेम सबमिशन के समय निम्नलिखित दस्तावेज आवश्यक हैं:

  • आधार कार्ड (सक्रिय मोबाइल नंबर से लिंक होना अनिवार्य)।
  • पैन कार्ड (PAN Card – नाम व जन्मतिथि पीएफ रिकॉर्ड से मेल खाती हो)।
  • बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की स्पष्ट प्रति अथवा खाताधारक के नाम वाला मुद्रित कैंसल्ड चेक (100 KB से 500 KB)।
  • फॉर्म 15G / 15H (यदि सेवा 5 वर्ष से कम और निकासी ₹50,000 से अधिक हो)।
  • सक्रिय UAN और लॉगिन क्रेडेंशियल्स।

Important Links

सेवा का नामआधिकारिक पोर्टल लिंक
EPFO Unified Member Portal (UAN Login)Visit Member Portal
EPFO Passbook & Claim Status PortalVisit Passbook Portal
Know Your UAN Direct LinkCheck Your UAN Online
EPFO Official Corporate WebsiteVisit epfindia.gov.in

Frequently Asked Questions (FAQ)

Q1. क्या बिना कंपनी के हस्ताक्षर या मोहर के स्वयं पीएफ का पूरा पैसा निकाला जा सकता है?

हाँ। यदि आपका आधार कार्ड UAN से लिंक है, बैंक केवाईसी वेरिफाइड है, और नौकरी छोड़ने की तारीख (Date of Exit) पोर्टल पर दर्ज हो चुकी है, तो आप घर बैठे बिना नियोक्ता के हस्ताक्षर के ऑनलाइन Form 19 और 10C भरकर पूरा पैसा निकाल सकते हैं।

Q2. नौकरी छोड़ने के कितने दिन बाद Date of Exit दर्ज की जा सकती है?

कंपनी द्वारा अंतिम महीने का अंशदान जमा करने और नौकरी छोड़ने की तिथि से न्यूनतम 60 दिन (2 माह) का समय बीत जाने के बाद कर्मचारी स्वयं पोर्टल पर Date of Exit दर्ज कर सकता है।

Q3. पीएफ क्लेम रिजेक्ट होने का सबसे मुख्य कारण क्या होता है?

सबसे प्रमुख कारण कैंसल्ड चेक या पासबुक की धुंधली (Unreadable) कॉपी अपलोड करना, चेक पर खाताधारक का नाम मुद्रित न होना, और बैंक रिकॉर्ड व पीएफ रिकॉर्ड में नाम या जन्मतिथि की स्पेलिंग में अंतर होना है।

Q4. क्या 5 वर्ष से कम की सेवा पर पीएफ निकासी पर टीडीएस (TDS) कटता है?

हाँ, यदि कुल सेवा अवधि 5 वर्ष से कम है और निकासी राशि ₹50,000/- से अधिक है, तो टीडीएस कटता है। टीडीएस से छूट पाने के लिए Form 15G (या वरिष्ठ नागरिकों के लिए 15H) संलग्न करना अनिवार्य है।

Conclusion & Key Takeaways

EPFO की डिजिटल प्रणाली ने भविष्य निधि से जुड़े कार्यों को अत्यधिक पारदर्शी और सरल बना दिया है। चाहे पासवर्ड रीसेट करना हो, केवाईसी अपडेट करना हो, नौकरी छोड़ने की तारीख अंकित करनी हो या क्लेम दाखिल करना हो—ये सभी कार्य घर बैठे सुगमतापूर्वक पूरे किए जा सकते हैं।

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